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फरवरी की क्वारंटीन अवधि में वेतन न मिला हो तो क्या करें

फ़रवरी की क्वारंटीन अवधि में वेतन न मिलने पर क्या करें के लिए पुनः प्राप्त वीडियो

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http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-01/27/content_5472508.htm

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नए कोरोनावायरस निमोनिया की रोकथाम और नियंत्रण अवधि में श्रम संबंधी मुद्दों के बेहतर निपटान पर मानव संसाधन और सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय की सूचना:
अनुच्छेद 2:
महामारी के प्रभाव से उत्पादन और कारोबार में कठिनाई झेल रहे उद्यम कर्मचारियों से परामर्श करके वेतन समायोजन, काम की बारी, काम के घंटे घटाने और पद बनाए रखने के अन्य तरीकों पर सहमत हो सकते हैं, ताकि छँटनी यथासंभव टाली या कम की जा सके। पात्र उद्यम नियमों के अनुसार पद बनाए रखने की सब्सिडी पा सकते हैं। किसी वेतन अवधि में उत्पादन रोकने पर उद्यम श्रम अनुबंध के अनुसार वेतन दें। एक वेतन अवधि से अधिक होने पर यदि कर्मचारी सामान्य काम देते हैं तो उद्यम द्वारा दिया वेतन स्थानीय न्यूनतम वेतन से कम नहीं होना चाहिए। यदि पेशेवर नियमित काम नहीं देते तो उद्यम प्रांतों, स्वायत्त क्षेत्रों और प्रत्यक्ष-शासित नगरपालिकाओं के उपायों में निर्धारित मानक के अनुसार जीवन भत्ता जारी करें।

श्रम सुरक्षा पर्यवेक्षण विनियम
अनुच्छेद 13
नियोजक इकाई पर श्रम सुरक्षा पर्यवेक्षण उस इकाई के रोजगार स्थान पर काउंटी स्तर या जिलों में विभाजित शहर के स्तर के श्रम सुरक्षा प्रशासन के अधिकार-क्षेत्र में होगा।

अनुच्छेद 26:
जहाँ कोई नियोक्ता इकाई निम्नलिखित में से कोई कार्य करे, श्रम सुरक्षा प्रशासन उसे समय-सीमा में श्रमिकों को वेतन और पारिश्रमिक, तथा उनका वेतन स्थानीय न्यूनतम वेतन से कम हो तो स्थानीय न्यूनतम दर व श्रमिकों के वेतन का अंतर, या श्रम अनुबंध रद्द करने का आर्थिक मुआवज़ा देने का आदेश देगा। यदि नियोक्ता इकाई समय-सीमा में उक्त राशि न दे तो उसे श्रमिकों को देय राशि के कम-से-कम 50% और अधिकतम एक गुने की दर से अतिरिक्त मुआवज़ा देने का आदेश दिया जाएगा:
(1) श्रमिकों के वेतन और पारिश्रमिक में कटौती करना या बिना कारण भुगतान में देरी करना;
(2) श्रमिक को स्थानीय न्यूनतम वेतन दर से कम भुगतान करना; या
(3) श्रम अनुबंध समाप्त करने के बाद कानून के अनुसार श्रमिकों को आर्थिक मुआवज़ा न देना।

श्रम अनुबंध कानून:
अनुच्छेद 30:
नियोक्ता को अनुबंध और राज्य के प्रावधानों के अनुसार समय पर पूरा पारिश्रमिक देना होगा। भुगतान टालने या पूरा न देने पर कर्मचारी स्थानीय people’s court से भुगतान आदेश माँग सकता है और अदालत कानून के अनुसार आदेश जारी करेगी।

अनुच्छेद 38:
नियोक्ता के साथ निम्न में से कोई परिस्थिति होने पर कर्मचारी श्रम अनुबंध समाप्त कर सकते हैं:
(1) श्रम अनुबंध में निर्धारित श्रम सुरक्षा या कार्य परिस्थितियाँ उपलब्ध न कराना;
(2) समय पर पारिश्रमिक की पूरी राशि न देना;
(3) कानून के अनुसार श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा अंशदान न भरना;
(4) उसके उपनियम किसी कानून या विनियम से असंगत हों और श्रमिकों के अधिकारों तथा हितों को नुकसान पहुँचाएँ;
(5) इस कानून के अनुच्छेद 26 के पहले पैरा में बताई परिस्थिति के कारण श्रम अनुबंध अमान्य हो; या
(6) कानून या प्रशासनिक विनियम में निर्धारित कोई अन्य परिस्थिति जिसमें श्रम अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।
जहाँ किसी कामगार से हिंसा, धमकी या निजी स्वतंत्रता को गैरकानूनी रूप से सीमित करके काम कराया जाए, अथवा नियोक्ता के गैरकानूनी आदेश या दबाव में उसकी निजी सुरक्षा को खतरे में डालने वाले जोखिमपूर्ण काम कराए जाएँ, वहाँ कामगार नियोक्ता को पहले बताए बिना तुरंत श्रम अनुबंध समाप्त कर सकता है।

चीन जनवादी गणराज्य का श्रम विवाद मध्यस्थता और पंचाट कानून:
अनुच्छेद 4:
श्रम विवाद उत्पन्न होने पर कर्मचारी अपने नियोक्ता से परामर्श कर सकता है या ट्रेड यूनियन अथवा तीसरे पक्ष से नियोक्ता के साथ संयुक्त परामर्श का अनुरोध कर सकता है, ताकि समझौता हो सके।

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https://mp.weixin.qq.com/s/6bz2pv0y-V_E-2Nl8J7ddA

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