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चीन के 2 प्रवासियों के निवास परमिट क्यों रद्द हुए

‘चीन के दो प्रवासियों के निवास परमिट क्यों रद्द हुए’ पर पुनर्स्थापित वीडियो

28 सितंबर 2018 को Henan प्रांत के Xinxiang City की Ping'an Changyuan पुलिस ने दो विदेशी शिक्षकों के निवास परमिट रद्द करने की सूचना जारी की।

WeChat आधिकारिक खाता: ExpatRights(微信公众号)

घोषणा के अनुसार उसी वर्ष 25 सितंबर को Changyuan County के एक किंडरगार्टन ने Entry-Exit Management से दोनों विदेशी शिक्षकों के निवास परमिट रद्द करने को कहा।

यह सत्यापित हुआ कि दोनों विदेशी शिक्षक 3 सितंबर से 25 सितंबर तक काम से अनुपस्थित थे और अपने अपार्टमेंट से निकल गए थे।

किंडरगार्टन ने उनसे संपर्क किया और दोनों ने स्पष्ट कर दिया कि वे काम पर वापस नहीं आएँगे।

पुलिस ने उनकी निजी जानकारी जारी की, जिसमें नाम, राष्ट्रीयता, जन्मतिथि, पासपोर्ट संख्या, निवास परमिट संख्या और निवास परमिट की वैधता शामिल थी।

दोनों Ugandan थे और residence permits 18 June 2019 तक valid थे।

दोनों विदेशियों को दस दिनों के भीतर संबंधित प्रवेश-निकास कार्यालय में औपचारिकताएं पूरी करने को भी कहा गया।

अन्यथा उनके निवास परमिट अमान्य घोषित कर दिए जाएंगे और सभी कानूनी परिणाम उन्हें ही भुगतने होंगे।

पुलिस द्वारा अपनाए कानूनी प्रावधान पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के निकास और प्रवेश प्रशासन कानून के अनुच्छेद 33 व 67 तथा विदेशियों के प्रवेश और निकास प्रशासन संबंधी पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के विनियम के अनुच्छेद 34 पर आधारित थे।

अनुच्छेद 33 के अनुसार विदेशी निवास परमिट के पंजीकृत विवरणों में धारक का नाम, लिंग, जन्मतिथि, निवास का कारण और अवधि, जारी करने की तारीख और स्थान, पासपोर्ट नंबर या अन्य अंतरराष्ट्रीय यात्रा दस्तावेज़ का नंबर शामिल होगा।
यदि किसी विदेशी के निवास परमिट में दर्ज मद बदले, तो धारक बदलाव की तारीख से 10 दिनों के भीतर निवास स्थान के काउंटी स्तर या उससे ऊपर के प्राधिकरण में संशोधन की औपचारिकताएँ पूरी करे।

अनुच्छेद 67 के अनुसार यदि वीज़ा, विदेशी स्टे या निवास परमिट जैसे निकास/प्रवेश दस्तावेज़ क्षतिग्रस्त, खोए या चोरी हो जाएँ, अथवा जारी होने के बाद धारक उनके लिए अयोग्य पाया जाए, तो जारी करने वाला प्राधिकरण उन दस्तावेज़ों को अमान्य घोषित करेगा।
जाली, बदले हुए, धोखे से लिए गए या जारी करने वाले प्राधिकरण द्वारा अमान्य घोषित प्रवेश/निकास दस्तावेज़ अमान्य होंगे।

अनुच्छेद 34 के अनुसार निम्न में से किसी परिस्थिति में विदेशी के वीज़ा, स्टे परमिट या निवास परमिट को जारी करने वाला प्राधिकरण अमान्य घोषित करेगा:
1. उसका वीज़ा, ठहराव परमिट या निवास परमिट खो गया, क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गया, चोरी हो गया या छीन लिया गया हो;
2. उसके चीन से प्रस्थान, प्रत्यावर्तन या निर्वासन की समय सीमा तय हो चुकी हो और वीज़ा, ठहराव परमिट या निवास परमिट जब्त या रद्द न हुआ हो;
3. निवास का मूल उद्देश्य बदल गया हो, लेकिन उसने निर्धारित समय में सार्वजनिक सुरक्षा अंग के प्रवेश-निकास प्रशासन को रिपोर्ट न की हो और उस अंग की सार्वजनिक सूचना के बाद भी ऐसा न किया हो; या
4. प्रवेश-निकास प्रशासन कानून के अनुच्छेद 21 या 31 के अनुसार वीज़ा या निवास परमिट जारी न किए जाने की परिस्थितियाँ।

जहाँ जारीकर्ता प्राधिकरण को कानून के अनुसार वीज़ा, ठहराव परमिट या निवास परमिट अमान्य घोषित करना हो, वह मौके पर या सार्वजनिक सूचना के माध्यम से ऐसा कर सकता है।