18 जनवरी 2019 को PRC के सामान्य कर प्रशासन और वित्त मंत्रालय ने 9 जनवरी राज्य परिषद बैठक बाद कर कटौती वक्तव्य के अनुरूप लघु व सूक्ष्म-लाभ उद्यमों हेतु समावेशी कर राहत नीति लागू करने की सूचना जारी की। पिछले दो दिनों में विभागों ने क्रियान्वयन पर और स्पष्टीकरण दिए।
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सामान्यतः परिपत्र और संबंधित व्याख्याएँ इस प्रकार हैं:
1. कर छूट
छोटे पैमाने के VAT करदाता की मासिक बिक्री 100,000 युआन से अधिक न हो तो VAT से छूट होगी।
2. कर कटौती
चीन में कर कटौती
मौजूदा उद्यम आयकर (EIT) 20% है, हालाँकि नई नीति के अनुसार:
छोटे और सूक्ष्म-लाभ उद्यम की वार्षिक करयोग्य आय 10 लाख युआन तक हो तो करयोग्य आय के 25% पर EIT लगेगा, यानी वास्तविक दर 5%;
छोटे और सूक्ष्म-लाभ उद्यम की वार्षिक करयोग्य आय 10 लाख से अधिक लेकिन 30 लाख युआन तक हो तो करयोग्य आय के 50% पर EIT लगेगा, यानी वास्तविक दर 10%।
ऊपर उल्लिखित छोटे और सूक्ष्म-लाभ उद्यम वे हैं जो राज्य के गैर-प्रतिबंधित और गैर-निषिद्ध व्यवसायों में लगे हों और साथ ही निम्नलिखित तीन शर्तें पूरी करें:
1. वार्षिक करयोग्य आय 30 लाख युआन से अधिक न हो;
2. कर्मचारियों की संख्या 300 से अधिक न हो; इसमें उद्यम से श्रम संबंध वाले और उद्यम को भेजे गए श्रमिक दोनों शामिल हैं;
3. कुल संपत्ति 5 करोड़ युआन से अधिक न हो।
कर एजेंसी द्वारा दिए गए एक अन्य स्पष्टीकरण के अनुसार संस्था अतिरिक्त जानकारी दिए बिना अपनी कम की गई रियायतें घोषित कर सकती थी।
यह भी कहा गया कि रियायती कर नीति 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2021 तक प्रभावी होगी और कर संग्रह के तरीके की परवाह किए बिना सभी छोटे व सूक्ष्म-लाभ उद्यमों पर लागू होगी।
स्रोत: ChinaLawHelp.com की Sophie Mao
