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चीन में उपभोक्ता अधिकार कानून

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चीन में उपभोक्ता अधिकार कानून

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People's Republic of China के Law on the Protection of Rights and Interests of Consumers के अनुसार उपभोक्ताओं को निम्न अधिकार हैं:

अनुच्छेद 7: सामान खरीदते/इस्तेमाल करते और सेवा लेते समय उपभोक्ता व्यक्तिगत सुरक्षा और संपत्ति की रक्षा के अधिकारी होंगे।
उपभोक्ताओं को यह माँगने का अधिकार होगा कि व्यवसायियों द्वारा दी गई वस्तुएँ और सेवाएँ उनकी व्यक्तिगत तथा संपत्ति सुरक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करें।

अनुच्छेद 8: उपभोक्ता खरीदे या इस्तेमाल किए सामान और ली गई सेवाओं की वास्तविक जानकारी पाने के अधिकारी होंगे।
उपभोक्ताओं को वस्तु या सेवा की परिस्थिति के अनुसार व्यवसायियों से कीमत, निर्माण स्थान, निर्माता, उद्देश्य, कार्य, विनिर्देश, श्रेणी, मुख्य सामग्री, निर्माण तिथि, उपयोग अवधि, निरीक्षण प्रमाणपत्र, उपयोग निर्देश, बिक्री-पश्चात सेवा, या सेवा की सामग्री, विनिर्देश और शुल्क जैसी प्रासंगिक जानकारी माँगने का अधिकार होगा।

अनुच्छेद 9: उपभोक्ताओं को सामान या सेवाएँ स्वतंत्र रूप से चुनने का अधिकार होगा।
उपभोक्ताओं को वस्तु या सेवा देने वाले व्यवसायी, वस्तुओं के प्रकार या सेवा के तरीके स्वतंत्र रूप से चुनने और किसी विशेष वस्तु को खरीदने या न खरीदने तथा किसी विशेष सेवा को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार होगा।
वस्तुओं या सेवाओं को स्वतंत्र रूप से चुनते समय उपभोक्ताओं को तुलना, पहचान और चयन का अधिकार होगा।

अनुच्छेद 10: उपभोक्ता निष्पक्ष व्यापार के अधिकारी होंगे।
वस्तुएँ खरीदते या सेवाएँ प्राप्त करते समय उपभोक्ताओं को गुणवत्ता आश्वासन, उचित मूल्य और सही माप जैसी निष्पक्ष व्यापार शर्तों का अधिकार होगा तथा वे व्यवसायियों के जबरन लेनदेन से इनकार कर सकेंगे।

अनुच्छेद 11: सामान खरीदने/इस्तेमाल करने या सेवा लेने से व्यक्तिगत सुरक्षा या संपत्ति को नुकसान हो तो उपभोक्ता कानून के अनुसार मुआवज़े के अधिकारी होंगे।

अनुच्छेद 12: उपभोक्ताओं को वैध अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए कानून के अनुसार सामाजिक संगठन बनाने का अधिकार होगा।

अनुच्छेद 13: उपभोक्ताओं को उपभोग और उपभोक्ता अधिकारों व हितों की रक्षा का ज्ञान पाने का अधिकार होगा।
उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं या सेवाओं का ज्ञान और उपयोग कौशल सीखने, वस्तुओं का सही उपयोग करने तथा आत्म-सुरक्षा की जागरूकता बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए।

अनुच्छेद 14: सामान खरीदते/इस्तेमाल करते और सेवा लेते समय उपभोक्ता गरिमा व जातीय रीति-रिवाज के सम्मान तथा कानून के अनुसार व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के अधिकारी होंगे।

अनुच्छेद 15: उपभोक्ताओं को सामान, सेवाओं और उपभोक्ता अधिकारों व हितों की रक्षा की निगरानी का अधिकार होगा।
उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों और हितों के उल्लंघन तथा उपभोक्ता संरक्षण से जुड़े सरकारी निकायों या अधिकारियों के अवैध कार्य या कर्तव्यहीनता की शिकायत और मुकदमा करने, तथा उपभोक्ता अधिकार संरक्षण पर आलोचना और सुझाव देने का अधिकार होगा।