प्रवासियों से पूछताछ, वीज़ा अस्वीकृति या चीन छोड़ने से रोकना क्यों संभव है
वीज़ा के लिए आवेदन करते, चीन में यात्रा करके प्रवेश करते और यहाँ तक कि बाहर निकलते समय भी विदेशी संभावित नकारात्मक स्थितियों को लेकर चिंतित हो सकते हैं।
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नीचे दिए गए विषय चीनी जनवादी गणराज्य के निकास और प्रवेश प्रशासन कानून पर आधारित हैं।
- वे विदेशी जिनसे पूछताछ की जा सकती है
- वे विदेशी जिन्हें वीज़ा देने से इनकार किया जा सकता है
- वे विदेशी जिन्हें चीन छोड़ने से रोका जा सकता है
- विदेशियों के अधिकार
इस प्रकार के विदेशियों से वीज़ा आवेदन के समय पूछताछ होगी -
निम्न में से किसी परिस्थिति में विदेशी को विदेश स्थित वीजा प्राधिकरण की आवश्यकता के अनुसार साक्षात्कार देना होगा:
(1) आवेदक निवास के उद्देश्य से चीन में प्रवेश के लिए आवेदन करे;
(2) आवेदक की व्यक्तिगत पहचान या प्रवेश के उद्देश्य की जानकारी का और सत्यापन आवश्यक हो;
(3) आवेदक का चीन में प्रवेश से इनकार या निर्धारित समय में चीन छोड़ने का आदेश पाने का रिकॉर्ड हो; या
(4) अन्य परिस्थितियाँ जिनमें साक्षात्कार आवश्यक है।
इस प्रकार के विदेशियों को वीज़ा देने से इनकार हो सकता है -
निम्नलिखित में से किसी भी परिस्थिति में किसी विदेशी को वीज़ा जारी नहीं किया जाएगा:
(1) विदेशी को दंड के रूप में निर्वासित या निर्णय द्वारा प्रत्यावर्तित किया गया हो और चीन में प्रवेश निषेध की अवधि समाप्त न हुई हो;
(2) विदेशी को गंभीर मानसिक विकार, संक्रामक फुफ्फुसीय तपेदिक या कोई अन्य संक्रामक रोग हो जो सार्वजनिक स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुँचा सकता है;
(3) विदेशी चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों से समझौता कर सकता हो, सार्वजनिक व्यवस्था भंग कर सकता हो या अन्य कानून उल्लंघन अथवा अपराध कर सकता हो;
(4) विदेशी वीज़ा आवेदन प्रक्रिया में झूठी जानकारी दे या चीन में ठहरने की अवधि के सभी आवश्यक खर्चों के लिए पर्याप्त धन साबित न कर सके;
(5) विदेशी वीज़ा जारीकर्ता द्वारा माँगे गए संबंधित दस्तावेज़ प्रस्तुत न कर सके; या
(6) अन्य परिस्थितियाँ जिनमें वीज़ा जारीकर्ता वीज़ा जारी करना अनुचित समझे।
वीज़ा जारी करना राज्य की संप्रभुता है; जरूरत अनुसार foreigners को प्रवेश देना या रोकना उसका अधिकार है। इसलिए visa issuer को अस्वीकृति का कारण बताना जरूरी नहीं।
इस प्रकार के विदेशियों को चीन छोड़ने से रोका जा सकता है -
निम्नलिखित में से किसी भी परिस्थिति में विदेशियों को चीन से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी:
(1) जिन्हें आपराधिक दंड मिला हो और उसका क्रियान्वयन पूरा न हुआ हो, या आपराधिक मामलों में संदिग्ध अथवा प्रतिवादी हों; चीन और विदेशी देशों के बीच संबंधित समझौतों के तहत दंडित और स्थानांतरित व्यक्तियों को छोड़कर;
(2) ऐसे अनसुलझे दीवानी मामलों में शामिल हों जिनमें जन अदालत के निर्णय से चीन छोड़ने की अनुमति न हो;
(3) श्रम पारिश्रमिक का भुगतान बकाया होने के कारण राज्य परिषद के संबंधित विभागों या प्रांतों, स्वायत्त क्षेत्रों अथवा केंद्र के सीधे अधीन नगरपालिकाओं की जन सरकारों के निर्णय से बाहर जाने की अनुमति न हो; या
(4) कानूनों या प्रशासनिक नियमों के अनुसार अन्य परिस्थितियाँ जिनमें बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी।
कानून के अनुसार विदेशियों के अधिकार (संक्षेप) -
चीन में विदेशियों के वैध अधिकारों और हितों को कानून द्वारा संरक्षित किया जाएगा।
चीन में विदेशियों को चीनी कानूनों का पालन करना होगा और चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा को ख़तरे में डालने, सार्वजनिक हितों को नुकसान पहुँचाने या सामाजिक एवं सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने की अनुमति नहीं है।
जैसा ऊपर कहा, वीज़ा जारी करना राज्य की संप्रभुता है; जरूरत अनुसार विदेशियों को प्रवेश देना या रोकना उसका अधिकार है। इसलिए वीज़ा जारीकर्ता अस्वीकृति के कारण बताने को बाध्य नहीं।
